Seat Belt: कर मै बैठे सभी लोगों के लिए सीट बेल्टअनिवार्य ,नहीं तो बजता रहेगा अलर्ट साउंड
अगली सीट पर बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट (Seat Belt) लगाना 1993 में ही अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार ने अक्टूबर 2002 में पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट (Rear Seat Belt) लगाना जरूरी कर दिया था। लेकिन लोग इसका सही से पालन नहीं करते है। साइरस मिस्त्री हादसे (Cyrus Mistry accident) ने इसकी जरूरत को उजागर कर दिया है।


सीट बेल्ट :
कारों की पिछली सीटों पर बैठे लोग भी अगर सीटबेल्ट नहीं लगाते है तो अलर्ट साउंड बजने लगेगा। अब तक अगली सीटों पर सीटबेल्ट नहीं लगाने पर ही अलर्ट साउंड बजा करता था। अगर ड्राइव और उसके साथ वाली सीट पर बैठे यात्री सीटबेल्ट लगा लेते हैं तो अलर्ट साउंड बंद हो जाता है।लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा।
सरकार यह सुनिश्चित करने जा रही है कि पिछली सीटों पर भी अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगता है तो अलर्ट साउंड बजता रहेगा, भले ही अगली दोनों सीटों के लोग सीटबेल्ट ही क्यों ना लगा ले। दरअसल, वाहनों में सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर सरकार सख्त हो गई है। यूं तो पहले से ही यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी का मन बनाया जा रहा है।


रोड सेफ्टी के लिए सरकार की सख्ती :
इसी के तहत, कार में पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए जल्दी ही सीटबेल्ट अलर्ट (Seatbelt Alert) की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए यह उपाय किया जा रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने मंगलवार को यह बात कही। टाटा संस (Tata Sons) के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की रविवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह हादसा महाराष्ट्र के पालघर जिले में नेशनल हाइवे (National Highway) पर हुआ था। इसके बाद ही सरकार ने पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए सीटबेल्ट अलर्ट की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है।
Seat Belt क्यों है जरूरी:
गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि साइरस के एक्सीडेंट के कारण सरकार ने पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अलर्ट शुरू करने का फैसला किया है। अगर पीछे बैठे यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो अलर्ट की आवाज आएगी। ड्राइवर और अगली सीट पर बैठे व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो इसके लिए फाइन का प्रॉविजन है। लेकिन पीछे बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर फाइन देना होगा। यह सभी कारों के लिए लागू होगा। गडकरी ने कहा कि इस बारे में तीन दिन में नोटिफिकेशन जारी होगा। कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा।
Bharat Biotech: नेज़ल वैक्सीन को मैन्युफेक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए मिली मंजूरी
2002 में ही बना दिया था अनिवार्य
साइरस मिस्त्री पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। मिस्त्री के साथ हुए हादसे ने एक बार फिर देश में सड़कों की बदहाली को उजागर कर दिया है। साथ ही यह बात भी एक बार साबित हो गई कि पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए बेल्ट नहीं लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। ड्राइवर और अगली सीट पर बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट लगाना 1993 में ही अनिवार्य कर दिया गया था।
सरकार ने अक्टूबर 2002 को पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन इसका सही से पालन नहीं होता है। 2019 में सरकार ने सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया था लेकिन इससे भी स्थिति नहीं सुधरी।


कितना है जुर्माना
हालांकि, कानूनी तौर पर पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट न पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। यह अलग बात है कि मोटर वाहन अधिनियम के नियम 138(तीन) के तहत किए गए इस प्रावधान के बारे में या तो लोगों को जानकारी ही नहीं है या फिर वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं।
इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के मानद अध्यक्ष के. के. कपिला का कहना है कि पीछे बैठने वालों के बीच सीट बेल्ट पहनने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। बड़े शहरों और महानगरों में यह काफी कम है। छोटे शहरों में तो यह अनुपात लगभग शून्य है। पुलिस की शुरुआती जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि हादसे के समय साइरस मिस्त्री और उनके साथ पिछली सीट पर मौजूद जहांगीर पंडोले ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। इसके अलावा तेज रफ्तार होने और चालक के गलत अनुमान लगाने से भी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।