DHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम हरियाणा में बिजली डीफाल्टरों के लिए बड़ी खुशखबरी । DHBVN ओर मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर ने सरचार्ज माफी की स्कीम लागू की है इसके द्वारा बिजली के बकाया बिलों का ब्याज माफ किया जाएगा ।
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DHBVN की यह स्कीम कहा पर लागू होगी जाने ?
इस स्कीम के तहत शहर ओर गाव के सभी उपभोगता इस स्कीम का लाभ उठा सकते है । यह पर यह भी बताया गया है की जो उपभोगता पहेले से डीफाल्टर थे ओर उनका कनेशन DHBVN की तरफ से काटा जा चुका था वो भी इसका फायदा उठा कर दोबारा कनेशन लगवा सकते है इस स्कीम में एक शर्त है की योजना का लाभ केवल वहीं उपभोक्ता उठा सकते है, जो 31 दिसंबर 2021 को डिफाल्टर थे ओर उनका कनेशन DHBVN की तरफ से काटा जा चुका था ओर 31 अगस्त 2022 तक जो डिफाल्टर है ओर उनका कनेशन चालू है वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते है । ब्याज माफी स्कीम 30 नवम्बर तक लागू रहेगी


DHBVN की इस स्कीम में उपभोगता को कितना फायदा मिलेगा जाने ?
मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए योजना के लाभों के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि ऐसे सभी उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या तीन किस्तों में कर सकेंगे। यदि ऐसे उपभोक्ता अपनी मूल राशि का भुगतान एकमुश्त करते हैं तो उन्हें मूल राशि पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाएगा।
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फ्रीज किए गए सरचार्ज की माफी 6 बिलों के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी बिजली कनेक्शन सहित सभी अन्य उपभोक्ता वर्गों के लिए विलंब भुगतान सरचार्ज की 10 प्रतिशत वार्षिक की साधारण दर से पुनः गणना की जाएगी, जबकि वर्तमान में यह गणना 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से की जाती है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना घरेलू, सरकारी, कृषि और अन्य डिफॉल्ट बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जो 31 दिसंबर, 2021 को और उसके बाद भी डिफॉल्टर चल रहे हैं। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं के बिल विवाद के मामले किसी भी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं और यदि वे मामला वापिस ले लेते हैं तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल तीन महीने की अवधि के लिए लागू होगी।